चंदौली। लाइसेंसी असलहा रखने के शौकीन व जरूरतमंद लोगों को अब सिर्फ दो शस्त्र रखने की ही अनुमति है। शासन की ओर से ऐसे लोगों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है जिनके पास तीन लाइसेंस है। उसमें से एक को सरेंडर कराने को कहा गया है। 13दिसंबर 2020 तक शस्त्र सरेंडर नहीं करने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
आत्मरक्षा के लिए सरकार द्वारा शस्त्र रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसके लिए जिलाधिकारी की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता है। जनपद में इस समय 7595 लोगों के पास शस्त्र हैं। अब तक एक व्यक्ति को अधिकतम तीन शस्त्र रखने की अनुमति रहती थी, लेकिन शासन ने शस्त्र रखने की लिमिट को कम कर दिया है। अब एक व्यक्ति सिर्फ दो शस्त्र ही रख सकेगा, जबकि तीसरा शस्त्र दुकान या थाने में तत्काल प्रभाव से जमा कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति तीसरा शस्त्र बेचना चाहता है तो कलेक्ट्रेट स्थित शस्त्र विभाग में आवेदन कर अनुमति प्राप्त कर सकता है।
बगैर यूआईएन वाले असलहे होंगे अवैध चंदौली। लाइसेंसी असलहा धारक को यूआईएन नंबर लेना आवश्यक हो गया है। इसके लिए अनुज्ञापी को जिला आयुध कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके बाद विभागीय प्रक्रिया पूरी करके के बाद शस्त्र धारक को यूआईएन नंबर जारी कर दिया जाएगा। वहीं शासन के निर्देश के बाद 29 जून तक यूआईएन नंबर नहीं लेने वाले शस्त्र धारक का लाइसेंस अवैध घोषित कर दिया जाएगा।
जिले में कुल 7595 शस्त्र लाइसेंस पंजीकृत हैं। लेकिन शासन के निर्देश के बाद तीन असलहों का लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति को एक असलहा सरेंडर करना होगा। ऐसे लोगों की सूची तैयार कराई जा रही है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी ।
विपीन कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी आयुध अधिकारी।